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गुरुवार, 18 सितंबर 2014

क्या है जनप्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 की धारा 126


जनप्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत विधानसभा क्षेत्र में मतदान समाप्‍त होने के 48 घंटें पहले की अवधि के दौरान अन्‍य माध्‍यमों के साथ-साथ टेलीविजन या इसके जैसे अन्‍य संचार माध्‍यमों द्वारा किसी भी प्रकार की चुनाव सामग्री का प्रदर्शन प्रतिबंधित है। उक्‍त धारा 126 के संबंधित हिस्‍सो को दोबारा नीचे दिया जा रहा है:- 126 धारा में मतदान समाप्‍त होने के 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने पर प्रतिबंध है। 1 कोई भी व्‍यक्ति ऐसा नहीं कर सकता- (क)किसी भी चुनाव के लिए मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्‍त होने के समय से 48 घंटे पहले की निर्धारित अवधि के दौरान चलचित्रण, टेलीविजन या इसी प्रकार के अन्‍य माध्‍यम के जरिये किसी प्रकार की चुनाव सामग्री का सार्वजनिक प्रदर्शन; (ख)ऐसा कोई भी व्‍यक्ति जो उपधारा (1) के प्रावधानों का उल्‍लंघन करता है तो उसे जेल की सजा हो सकती है जिसकी अवधि दो वर्ष के लिए बढाई जा सकती है या हर्जाना या दोनों सजाएं मिल सकती हैं। (ग)इस धारा में चुनाव सामग्री का मतलब ऐसी सामग्री से है जिसका मकसद एक चुनाव के परिणाम को प्रभावित करना है। 2 चुनाव के दौरान टीवी चैनलों द्वारा अपने पैनल विचार-विमर्श/बहस और अन्‍य समाचार और वर्तमान मामलों के प्रसारण में जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की उपरोक्‍त धारा 126 के प्रावधानों का कभी-कभी उल्‍लंघन करने के आरोप लगाए जाते हैं। आयोग ने पहले भी स्‍पष्‍ट किया है कि उपरोक्‍त धारा 126 में किसी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्‍त होने के समय से 48 घंटे पहले की निर्धारित अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी प्रकार के अन्‍य माध्‍यम के जरिये किसी प्रकार की चुनाव सामग्री का प्रदर्शन प्रतिबंधित है। उक्‍त धारा में चुनाव सामग्री को ऐसी सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है जो चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के मकसद से तैयार की गई हो। धारा 126 के प्रावधान का उल्‍लंघन करने पर अधिकतम 2 वर्ष की जेल या हर्जाना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। 3 इस संदर्भ में जनप्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 की धारा 126ए पर भी ध्‍यान दिलाया जाता है जिसके तहत निर्धारित अवधि यानि मतदान शुरू होने के लिए निर्धारित घंटे से मतदान समाप्‍त होने के बाद के समय के दौरान एक्जिट पोल और उनके परिणाम का प्रसारण प्रतिबंधित है। 4 आयोग ने फिर जोर दिया कि टीवी/रेडियो तथा केबल नेटवर्क को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धारा 126 में बताई गई 48 घंटों की अवधि के दौरान उनके द्वारा अपने कार्यक्रम के प्रसारण/प्रदर्शन में पैनलिस्‍ट/प्रतिभागियों के विचार/अपील सहित ऐसी कोई सामग्री न हो जिससे किसी दल विशेष या उम्‍मीदवार (उम्‍मीदवारों) अथवा चुनाव परिणाम पर असर/प्रभावित हो। इसमें किसी एक्जिट पोल के परिणाम का प्रदर्शन और बहस, विश्‍लेषण, दृश्‍य और साउंड बाइट सहित अन्‍य सामग्री शामिल है। 5इस अवधि के दौरान धारा 126 या धारा 126ए के प्रावधानों कें अंतर्गत न आने वाली समय अवधि के दौरान संबंधित टीवी/रेडियो/केबल/एफएम चैनल किसी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए आवश्‍यक अनुमति के लिए राज्‍य/जिला/स्‍थानीय अधिकारी के पास जा सकते हैं लेकिन इसमें शालीनता और सांप्रदायिक सौहार्द बनाये रखने आदि से संबधित केबल नेटवर्क (नियामक) अधिनियम के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मॉडल आचार संहिता और कार्यक्रम कोड के प्रावधान का पालन किया जाना चाहिए। उनके द्वारा पेड न्‍यूज और संबंधित मामलों के बारे में 27 अगस्‍त 2012 के आयोग के दिशा निर्देशों के प्रावधानों का भी पालन करना आवश्‍यक है। इस तरह की अनुमति देते समय संबंधित मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को कानून और व्‍यवस्‍था की स्थिति सहित सभी संबंधित पहलुओं को ध्‍यान में रखना चाहिए। 6 प्रिंट मीडिया पर भी ध्‍यान दिया गया है और चुनाव के दौरान अनुपालन के लिए भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निम्‍नलिखित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं:- i.प्रेस का यह कर्त्‍तव्‍य है कि चुनाव और उम्‍मीदवारों के बारे में वस्‍तुनिष्‍ठ रिपोर्ट दी जाये। समाचार पत्रों से यह उम्‍मीद नहीं की जा सकती कि वे चुनाव प्रचार में शामिल हों, किसी उम्‍मीदवार/दल के बारे में बढ़ा चढ़ाकर खबर दें चुनाव के दौरान की घटनाओं के बारे में बतायें। आमतौर पर दो या तीन निकट प्रतिद्वंदियों पर पूरे मीडिया का ध्‍यान रहता है। जबकि वास्‍तविक प्रचार पर रिपोर्टिंग के दौरान एक समाचार पत्र को किसी उम्‍मीदवार के ऊपर व्‍यक्तिगत हमला करने के बजाय उसके द्वारा उठाये गये महत्‍वपूर्ण बिंदुओं को महत्‍व देना चाहिए। ii चुनाव कानूनों के तहत सांप्रदायिक या जाति पर आधारित चुनाव प्रचार प्रतिबंधित है इसलिए प्रेस को ऐसी रिपोर्ट से बचना चाहिए जिससे धर्म, जाति, नस्‍ल, समुदाय या भाषा के आधार पर लोगो के बीच दुश्‍मनी या घृणा की भावना बढ़े। iii. प्रेस को किसी उम्‍मीदवार के चरित्र और आचरण या उम्‍मीदवारी के संबंध में अथवा किसी उम्‍मीदवार के नाम वापसी के बारे में झूठे या गंभीर वक्‍तव्‍य छापने से बचना चाहिए जिससे चुनाव में उस उम्‍मीदवार के भविष्‍य पर असर न पडे। प्रेस को किसी उम्‍मीदवार/दल के खिलाफ आरोप की पुष्टि किये बिना खबर नहीं छापनी चाहिए। iv.प्रेस को एक उम्‍मीदवार/पार्टी को बढावा देने के लिए किसी प्रकार का प्रोत्‍साहन, वित्‍तीय या अन्‍य सामान नहीं स्‍वीकारना चाहिए। उसे किसी उम्‍मीदवार/दल की तरफ से दिये गये किसी प्रकार के आदर सत्‍कार या अन्‍य सुविधाएं नहीं लेनी चाहिए। v.प्रेस को किसी विशेष उम्‍मीदवार/पार्टी के प्रचार में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर वह ऐसा करती है तो उसे अन्‍य उम्‍मीदवार/दल को इसका उत्‍तर देना होगा। vi. प्रेस को एक दल/सत्‍ता में सरकार की उपलब्धियों के बारे में सरकारी खजाने की कीमत पर कोई विज्ञापन स्‍वीकार/प्रकाशित नहीं करना चाहिए। vii.प्रेस को निर्वाचन आयोग/चुनाव अधिकारी या मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सभी निर्देशों/आदेशों/अनुदेशों का पालन करना चाहिए। 7 तीन मार्च 2014 को एनबीएसए द्वारा जारी किये गये 'चुनाव प्रसारण के लिए दिशानिर्देश' में इलैक्‍ट्रॉनिक मीडिया का ध्‍यान आकर्षित किया गया है। i. समाचार प्रसारणकर्ताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जन प्रतिनिधित्‍व अधि नियम 1951 के तहत नियम और कानूनों के अनुसार संबंधित चुनाव सामग्री, राजनीतिक दलों, उम्‍मीदवारों/प्रचार मुद्दों और चुनाव प्रक्रिया के बारे में लोगों को वस्‍तुनिष्‍ठ तरीके से जानकारी देने की कोशिश करनी चाहिए। ii. न्‍यूज चैनल को किसी दल या उम्‍मीदवार के साथ किसी राजनीतिक संबंध को उजागर करना चाहिए। समाचार प्रसारणकर्ताओं का यह कर्तव्‍य है कि विशेष रूप से चुनाव रिपोर्टिंग के दौरान वे संतुलित और बिना भेदभाव की रिपो‍र्टिंग करें। iii. समाचार प्रसारणकर्ताओं को राजनीतिक दलों या उम्‍मीदवारों के संबंध में विशेष रूप से अफवाह, आधारहीन अटकलबाजी और गलत जानकारी देने से बचने का प्रयास करना चाहिए। कोई उम्‍मीदवार/राजनीतिक दल जिसके बारे में अपमानजनक जानकारी दी गई हो या जानकारी गलत तरीके से दी गई हो अथवा प्रसारक द्वारा इस प्रकार के अन्‍य तरीके से नुकसान पहुंचाया गया हो तो प्रसारक को तुरंत इसमें सुधार करना चाहिए और पीडित पक्ष को उत्‍तर देने के लिए उचित समय उपलब्‍ध कराया जाना चाहिए। iv. समाचार प्रसारणकर्ताओं को ऐसे सभी राजनीतिक और वित्‍तीय दबाव से बचना चाहिए जो चुनाव और चुनाव संबंधी मामलों के कवरेज को प्रभावित कर सकते हैं। v. समाचार प्रसारणकर्ताओं को अपने समाचार चैनल पर संपादकीय और विशेषज्ञ की राय के बीच स्‍पष्‍ट अंतर करना चाहिए। vi. अगर कोई समाचार प्रसारणकर्ता राजनीतिक दलों की वीडियो सामग्री का इस्‍तेमाल करता है तो उसे इसके बारे में उजागर करना चाहिए और इस पर उचित टेग लगाना चाहिए। vii. विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ताकि चुनाव और चुनाव संबंधी मुद्दों के समाचारों/कार्यक्रमों में कार्यक्रम, दिनांक, स्‍थान और टिप्‍प्‍णियों से संबंधित सभी तथ्‍य सही हों। अगर किसी गलती या लापरवाही से कोई गलत जानकारी प्रसारित हो जाती है तो जैसे ही प्रसारक की जानकारी में यह आता है उसे भी महत्‍व देते हुए तुरंत सुधारा जाना चाहिए। viii. समाचार प्रसारणकर्ता, उनके पत्रकार और पदाधिकारियों को धन या उपहार या अन्‍य कोई लाभ स्‍वीकार नहीं करना चाहिए जिससे प्रसारणकर्ता या उनके कार्मिकों की विश्‍वसनीयता प्रभावित हो या प्रभावित हुई लगती हो और जो उसके हितों को टकराव या हानि न पहुंचाए। ix. समाचार प्रसारणकर्ता को किसी प्रकार की नफरत फैलाने वाला या आपत्‍तिजनक शब्‍दों का कोई प्रसारण नहीं करना चाहिए जिससे हिंसा को बढ़ावा मिले या जन असंतोष को प्रोत्‍साहन मिले या अन्‍य गड़बड़ी फैले क्‍योंकि सांप्रदायिक और जातीय घटकों पर आधारित चुनाव प्रचार पर चुनाव कानून के अंतर्गत पाबंदी है। समाचार प्रसारणकर्ता को ऐसी रिपोर्टों को सख्‍ती से रोकना चाहिए जिनसे लोगों के बीच धार्मिक, वर्ग, जातीय, संप्रदाय, क्षेत्र या भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावनाओं को प्रोत्‍साहन मिलता हो। x. समाचार प्रसारणकर्ताओं से समाचार और पेड कंटेंट के दरमियान अंतर बनाए रखना अपेक्षित है। सभी पेड घटकों पर स्‍पष्‍ट रूप से ‘पेड विज्ञापन’ या ‘पेड कंटेंट’ उल्‍लिखित होना चाहिए और पेड कंटेंट के लिए दिनांक 24.11.2011 को जारी किये गये ‘पेड समाचारों पर मानदंड और दिशा-निर्देश’ का अनुपालन किया जाना चाहिए। xi. ओपिनियन पोल की रिपोर्ट में सटीकता और निष्‍पक्षता पर विशेष ध्‍यान देना चाहिए। जिसमें दर्शकों के सामने यह खुलासा किया जाना चाहिए कि ओपिनियन पोल के आयोजन और प्रसारण को किसने आयोजित किया और किसने उसके लिए खर्च किया और समाचार प्रसारणकर्ता द्वारा ओपिनियन पोल के परिणामों या अन्‍य चुनाव पूर्वानुमान के संदर्भ, संभावना और सीमाओं की व्‍याख्‍या की जानी चाहिए। ओपिनियन पोल का प्रसारण चुनाव की महत्‍ता जैसे- इस बारे में अपनाया गया तरीका, सैंपल का आकार, गलतियों की सीमा, क्षेत्रीय कार्य की तिथियां और उपयोग किए गए आंकड़ों के बारे में सूचना दी जानी चाहिए ताकि दर्शक उसे अच्‍छी तरह समझ सकें। प्रसारणकर्ता को यह भी स्‍पष्‍ट करना चाहिए कि वोट की हिस्‍सेदारी किस प्रकार सीट की हिस्‍सेदारियों में परिवर्तित होती है। xii. भारतीय निर्वाचन आयोग चुनावों की घोषणा के समय से लेकर चुनाव परिणामों के निष्‍कर्ष और घोषणा होने तक समाचार प्रसारणों की निगरानी करेगा। सदस्‍य प्रसारणकर्ता द्वारा किए गए किसी भी उल्‍लंघन की जानकारी निर्वाचन आयोग द्वारा न्‍यूज ब्रॉडकास्‍टिंग स्‍टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीएसए) को दिए जाने पर एनबीएसए द्वारा अपने विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। xiii. प्रसारणकर्ता संभावित सीमा तक मतदाता शिक्षा कार्यक्रमों को चलाए जिससे मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया, मतदान करने के महत्‍व और वह अपना वोट कैसे, कब और कहां दे के साथ-साथ उसे मतदान की गोपनीयता के बारे में भी प्रभावी जानकारी दी जा सके। xiv. समाचार प्रसारणकर्ता को यह स्‍पष्‍ट घोषणा किए बिना अंतिम/औपचारिक या निश्‍चित परिणामों का प्रसारण नहीं करना चाहिए कि ये परिणाम अनौपचारिक या अपूर्ण या आंशिक या अनुमानों पर आधारित है और इन्‍हें अंतिम परिणाम के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। अंतिम परिणामों की घोषणा चुनाव अधिकारी द्वारा विधिवत घोषणा के बाद ही की जानी चाहिए। उपरोक्‍त दिशा-निर्देशों का सर्व संबंधित मीडिया द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए।

शुक्रवार, 8 अगस्त 2014

1 करोड़ के गोल्डन शर्ट की कहानी

हर किसी की चाहत करोड़पति बनने की होती है। कोई एक करोड़ में घर या फ्लैट खरीदता है तो टाटा या अंबानी परिवार का वारिस 2 करोड़ रुपये की महंगी गाड़ी में घूमता है। मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले हर किसी का सपना किसी भी तरह से करोड़पति बनने की होती है। लेकिन ज़ी न्यूज़ टीवी चैनल के जरिए एक ऐसे शख्स के बारे में जानने और देखने का मौका मिला, जो एक करोड़ रुपये की शर्ट पहनता है। उस इंसान के बारे में जानकारी देने से पहले आपको बता दूं कि उस 1 करोड़ के शर्ट की असलियत क्या है। आखिर ऐसा क्या है उस शर्ट में कि उसकी कीमत 1 करोड़ रुपये है। दरअसल एक करोड़ की कीमत वाला शर्ट सौ फीसदी सोने का बना हुआ है। इस शर्ट को बनाने में कुल 4 किलो सोना खर्च किया गया है। इसे तैयार करने का जिम्मा मुंबई के एक मशहूर ज्वैलरी के शो रुम को दिया गया था। इस शो रुम के 18 कर्मचारियों ने इसे तकरीबन 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया। एक करोड़ की शर्ट पहनने वाले व्यक्ति का नाम पंकज पारिख है। पंकज महाराष्ट्र के नासिक जिले के रहने वाले है और इनका लंबा चौड़ा व्यवसाय है। इनके व्यवसाय का दायरे की शुरूआत रेडिमेड कपड़े के शो रुम से शुरू होती है और फिर एक सहकारी बैंक में भी इनकी अहम भूमिका है। इसके अलावा यह एक स्कूल के चेयरमैन है और नगर परिषद के भी चेयरमैन है। इन सबके अलावा फिल्मी कलाकारों बप्पी लहरी और हनी सिंह की तरह सोने के गहने पहनने का बहुत शौक है। जिस तरह से बॉलीवुड में बप्पी लाहिड़ी को लोग गोल्डनमैन के नाम से जानते है। उसी तरह से पंकज पारिख भी अपने इलाके में गोल्डमैन के रुप में मशहूर है। पंकज 45 साल के है और अपने 45वें जन्मदिन पर खासतौर से सोने की शर्ट बनवाई है। पंकज सोने की शर्ट पहनने के बाद सबसे पहले सिद्धिविनायक के दर्शन करने मुंबई पहुंचे। इनके जानकारों का कहना है कि पंकज को बचपन से ही सोने के आभूषण पहनने का बहुत शौक है। अपनी शादी में भी पंकज पारिख ने अपनी पत्नी से ज्यादा सोने के गहने खुद पहने थे। सोने की प्रति बचपन से जारी लगाव अब दीवानगी का रुप ले चुकी है। पहले सोने की अंगूठी, फिर सोने के कंगन, उसके बाद सोने के हार और फिर न जाने बदलते समय के साथ पंकज अपनी हर पसंदीदा चीज को सोने के रुप में ढालने लगे। यह सिलसिला काफी लंबे समय से जारी है और अब पंकज ने सोने की शर्ट पहनना शुरू कर दिया है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि अगले कुछ सालों में पंकज सोने की शर्ट के साथ साथ सोने के पैंट पहने हुए भी नज़र आ सकते हैं।

बुधवार, 30 जुलाई 2014

पासपोर्ट जारी करने में देरी से बचने के उपाय

पासपोर्ट के लिए आवदेन करने के बाद महीनों चक्कर काटने का सिलसिला अब जल्द ही खत्म हो जाएगा। सरकार ने इस दिशा में कई पहल किए है। इसकी बदौलत अब पासपोर्ट जारी होने की राह में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे है। इसके तहत उन तमाम कारणों का पता लगाया जाएगा,जिसकी वजह से पासपोर्ट जारी करने में ज्यादा देरी होती है। हलांकि पहले की तुलना में हाल के वर्षों में पासपोर्ट जारी करने में लगने वाले समय में कमी आई है। आमलोगों को पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया कई बार निम्नलिखित कारणों से लम्‍बी हो जाती है:- 1. पुलिस से सत्‍यापन रिपोर्ट निर्धारित 21 दिन से ज्‍यादा अवधि में प्राप्‍त होना 2. अपूर्ण पुलिस रिपोर्ट मिलना 3. एक वर्ष में पासपोर्ट की मांग 15 प्रतिशत की दर से बढ़ना और 4. केन्‍द्रीय पासपोर्ट सेवाओं की बढ़ती हुई मांग से निपटने के लिए केन्‍द्रीय पासपोर्ट संगठन में मानव श्रम की कमी। सरकार ने पासपोर्ट जारी करने में होने वाली देरी को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। चूंकि पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदनकर्ता के बारे में व्‍यक्तिगत जानकारी का पुलिस सत्‍यापान काफी मायने रखता है, पासपोर्ट कार्यालय पुलिस सत्‍यापन रिपोर्ट में तेजी लाने के लिए पुलिस के साथ संपर्क बनाए रखता है। पासपोर्ट कार्यालय पासपोर्टों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए समय-समय पर सप्‍ताह के अंत में पासपोर्ट मेलों का आयोजन करता है। जरूरत पड़ने पर पासपोर्ट अदालतें भी लगाई जाती हैं। पीएसके और पासपोर्ट कार्यालयों का निरीक्षण भी समय-समय पर किया जाता है ताकि सुपुर्दगी में सुधार लाया जा सके। कर्मचारी चयन आयोग के जरिए भर्ती करके वर्तमान रिक्‍त स्‍थानों को भरने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। सरकार ने हाल ही में योग्‍य उम्‍मीदवारों से आवेदन मंगाए हैं ताकि प्रतिनियुक्ति पर पासपोर्ट अधिकारी, उप-पासपोर्ट अधिकारी और सहायक पासपोर्ट अधिकारी के स्‍तर पर खाली पदों को भरा जा सके। सरकार ने पासपोर्ट कार्यालयों में 450 डाटा एंट्री ऑपरेटरों को लगाया है। विदेश मंत्रालय और समुद्रपारीय भारतीय मामलों के राज्‍य मंत्री जनरल (सेवानिवृत) डॉ वी. के. सिंह ने राज्‍यसभा में यह जानकारी दी।

बुधवार, 23 जुलाई 2014

साइबर क्राइम बना पुलिस के लिए सिरदर्द


इंटरनेट अब जानकारी का जरिया नहीं बल्कि गुनाहगारों का ठिकाना बनता जा रहा है। पहले लोग इंटरनेट का इस्तेमाल ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट, नई-नई सूचना और जानकारी हासिल करने के लिए किया करते थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ इंटरनेट सूचना और जानकारी के साथ साथ लोगों को कंगाल बनाने का आसान जरिया बन चुका है। इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ संभव है। यहां जानकारी का भंडार है तो दूसरी ओर जानकारी का बेजा इस्तेमाल करने वालों की भी लंबी कतार है। इंटरनेट पर जरा सी लापरवाही आपको ठगी के ऐसी दुनिया में धकेल देगी, जहां दुनिया के किसी कोने में बैठा शातिर ठग हज़ारों किलोमीटर दूर होने के बाद भी आपकी तिजोरी पर हाथ साफ कर, आपको घर बैठे कंगाल बना सकता है। इंटरनेट के जरिए ठगी का कारोबार चलाने वाले गिरोह तकनीक और शातिर दिमाग का इस्तेमाल कर पूरी दुनिया में अपने शिकार की तलाश में लगे रहते हैं। कभी फर्जी ईमेल के जरिए तो कभी आपके मोबाइल पर लुभावने एसएमएस के जरिए आपको लुभाने ऑफर देकर अपने जाल में फांसने की कोशिश करते हैं। आपको इस तरह लुभाने की कोशिश करेंगे, मानों वो आपको करोड़पति बनाने वाले हैं। लेकिन हक़ीक़त में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दरअसल वह तो आपको कंगाल बनाने का चक्रव्यूह रच रहे होते हैं और आपको इसका पता तब चलता है, जब आप पूरी तरह लूट चुके होते हैं। ऐसी स्थिति में आपके पास सिवाए आंसू बहाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता है। शातिर लूटेरा कौन है, कहां बैठा है, हिंदुस्तान में है या अफ्रीका के किसी देश में बैठकर आपको कंगाल बना रहा है। इसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होता है। काफी भागदौड़ करने के बाद भी अगर आपको कुछ पता चल भी जाता है तो भी आप कुछ करने की स्थिति में नहीं होते हैं। क्योंकि आम आदमी का वहां तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। वजह यह है कि पहले ही वह इंसान कंगाल हो चुका होता है। ऐसी स्थिति में वह ज्यादा कुछ करने की हालत में नहीं होता है। हाल के दिनों में ऐसे गुहनगारों की तादाद दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। इससे न सिर्फ आम आदमी परेशान है बल्कि ऐसे अपराधों की बढ़ती संख्या की वजह से पुलिस के लिए भी यह एक समस्या बनती जा रही है। आखिर ऐसे गुहनगारों से कैसे निपटा जाए। इंटरनेट की दुनिया में एक क्लिक के जरिए गुनाह को अंजाम देना बेहद आसान है। लेकिन यहीं आसान रास्ता इंसान को गुनाह के ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देता है, जहां से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। क्योंकि साइबर क्राइम के आंकड़े बताते हैं कि अब हिंदुस्तान की साइबर पुलिस पहले से ज्यादा चौकन्नी है। हिंदुस्तान में साइबर क्राइम अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। इंटरनेट के जरिए गुनाह को अंजाम देने के मामले में 51 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। पिछले साल देश के अलग अलग हिस्सों में साइबर क्राइम के कुल 4356 मामले दर्ज किए गए। हैरत की बात यह है कि साइबर क्राइम के गुनहगार पढे-लिखे होते हैं। लेकिन दिमाग से शातिर होते हैं। साइबर क्राइम के ज्यादातर अपराधी 18 से 30 साल की उम्र के होते हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत सबसे ज्यादा 681 मामले महाराष्ट्र में, 635 मामले आंध्र प्रदेश में और 513 मामले कर्नाटक में दर्ज किए गए। लेकिन चौकाने वाली बात है कि साइबर क्राइम के मामले में छोटे शहरों ने महानगरों को पीछे छोड़ दिया है। एनसीआरबी के आंकड़ों की माने तो 65 फीसदी साइबर क्राइम के मामलों का ताल्लुक छोटे शहरों से होता है। साइबर क्राइम के तहत सबसे ज्यादा मामले हैकिंग, अश्लील तस्वीर भेजना, सेक्सुयल हैरेसमेंट और आर्थिक अपराध से जुड़े होते हैं। लेकिन साइबर क्राइम का फील्ड नया होने के कारण लोगों को साइबर सुरक्षा और कानून की ज्यादा जानकारी नहीं है। हिंदुस्तान में फिलहाल 22 हज़ार साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट है। लेकिन देश में ज़रुरत तकरीबन 77 हज़ार ऐसे एक्सपर्ट की है।

सोमवार, 30 जून 2014

सीढ़ीदार कुंआ, रानी-की-वाव विश्‍व धरोहर सूची में शामिल

हाल में अपने काम के सिलसिले में, मैं गुजरात दौरे पर था। मेरे पास अहमदाबाद में कुछ समय बचा था जिसे मैं किसी अच्‍छे काम में इस्‍तेमाल करना चाहता था। जब मेरे सहयोगी जगदीश भाई ने सुझाव दिया कि मैं पाटण में रानी-की-वाव और मोढेरा का सूर्य मंदिर एक दिन में देखकर आ सकता हूं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने गुजरात के इस भव्‍य सीढ़ीदार कुंए या बावड़ी के बारे में पढ़ रखा था और एनडीटीवी की भारत के 7 आश्‍चर्य कार्यक्रम श्रृंखला में इस पर एक लघु फिल्‍म भी देखी थी। गूगल सर्च के दौरान मुझे पता लगा कि भारत सरकार ने यूनेस्‍को विश्‍व धरोहर स्‍मारकों की सूची में शामिल करने के लिए रानी-की-वाव को भेजा हुआ है। गुजरात पर्यटन के ‘खुशबू गुजरात की’ प्रचार में अमिताभ बच्‍चन ने टेलीविजन पर रानी-की-वाव का काफी प्रसार किया है। बढि़या सड़क के रास्‍ते कलोल, ऊंझा और मेहसाणा होते हुए दो घंटे में हम भीड़भाड़ वाले छोटे से कस्‍बे पाटण पहुंच गए जो किसी वक्‍त गुजरात की राजधानी हुआ करता था। सूरज लुक्‍का-छिपी खेल रहा था, हम एक विशाल मैदान पर पहुंच गए जहां भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण का एक धुंधला सा बोर्ड दिखाई दे रहा था जिसमें रानी के वाव के बारे में जानकारी थी। लेकिन हमें खुले बड़े-बड़े घास के मैदानों के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बीच- बीच में कहीं-कहीं पर छायादार वृक्ष थे। ऐसा इसलिए था क्‍योंकि उत्‍कृष्‍ट कृति जमीन के नीचे थी। जमीन के नीचे स्थित भव्‍य रानी-की-वाव करीब 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 27 मीटर गहरी है। मूल रुप से यह सात मंजिला था जिसमें से पांच को संरक्षित करके रखा गया है। जैसे-जैसे हम सीढि़यों से नीचे उतर रहे थे, हम खुद को एक अलग दुनिया में महसूस कर रहे थे। अगले एक घंटे हमें सुख की जो अनुभूति हुई उसका वर्णन करना मुश्किल है। रानी-की-वाव वास्‍तुशिल्‍प का अद्भुत नमूना है और इसकी उभरी हुई नक्‍काशी मारू-गुर्जर शैली को दर्शाती है। रानी-की-वाव की दीवारों और खंभों पर अधिकतर वास्‍तुकला भगवान विष्‍णु, दशावतार को समर्पित हैं। यहां वराह, नरसिंह, राम और कल्‍की की प्रतिमाएं अनायास की आपको अपनी तरफ खींच लेती हैं। महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा की प्रतिमा विशेष आकर्षण का केन्‍द्र है। अप्‍सराओं का दिव्‍य सौन्‍दर्य जिसमें सोलह श्रृंगार को दिखाया गया है, एक अन्‍य आकर्षण है। पानी के नजदीक शेषशैय्या विष्‍णु का अवतार नक्‍काशी के साथ देखने को मिलता है जिसमें भगवान विष्‍णु हजारों मुंह वाले शेषनाग के सहारे बैठे हैं। वर्ष 2001 तक यहां आने वाले लोग सीढ़ीदार कुंए के उस आखिरी हिस्‍से तक जा सकते थे जहां पानी था। लेकिन भुज के भूकंप के दौरान, यह ढांचा कमजोर हो गया और पुरातत्‍व सर्वेक्षण ने एक स्‍थान के बाद प्रवेश निषेध कर दिया। लेकिन इसके बावजूद आप पत्‍थरों पर लय, सौन्‍दर्य और भाव के साथ उकेरी गई बारीक नक्‍काशी को देख सकते हैं। इस स्‍मारक की गूढ़ता हमें उस पवित्रता की याद दिलाती है जो हमारे पूर्वजों की पानी के साथ जुड़ी हुई थी। गुजरात की वाव न सिर्फ पानी लेने और एक दूसरे से मिलने का जरिया थी बल्कि इसका काफी धार्मिक महत्‍व था। इसे मूल रुप से साधारण कुंडों के रुप में तैयार किया गया था लेकिन कई वर्ष बीतने पर इसने, संभवत: पानी की पवित्रता की प्राचीन अवधारणा को स्‍पष्‍ट कर दिया। जैसाकि इसके नाम रानी-की-वाव से स्‍पष्‍ट है, इसे भारत में सीढ़ीदार कुंओं की रानी माना जाता है। हमारे यहां अनगिनत ऐसे स्‍मारक हैं जो राजा ने अपनी रानियों की याद में बनवाए हैं, लेकिन रानी-की-वाव कुछ अलग है। यह माना जाता है कि रानी उदयमति ने अपने पति भीमदेव प्रथम की याद में इसे बनवाया था जो पाटण के सोलंकी राजवंश के संस्‍थापक थे। इसका निर्माण ईसा के बाद 1063 में शुरू हुआ था। भीमदेव प्रथम की याद में उदयमति के स्‍मारक बनवाने का जिक्र ‘ प्रबंध चिंतामणि’ में है जिसकी रचना 1304 में मेरंग सूरी ने की थी। वाव में बाद में सरस्‍वती नदी से बाढ़ का पानी का भर गया था और 1960 तक इसमें गाद भरी हुई थी जब भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण ने इसे दोबारा खोज निकाला। यह अनुमान लगाया गया है कि वाव में करीब 800 नक्‍काशीदार प्रतिमाएं थीं जिसमें से करीब 500 पुरानी स्थिति में ही मिली हैं। रानी-की-वाव बहुत अच्‍छे तरीके से संरक्षित स्‍मारक है। भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण इस शानदार कार्य के लिए बधाई का पात्र है। संरक्षण के प्रयास जारी रखने के अलावा, पुरातत्‍व सर्वेक्षण ने स्‍मारक को संरक्षित करने के साथ-साथ स्‍कॉटलैंड की मदद से इसकी डिजिटल मैपिंग कर दी है। विस्‍तृत 3डी डिजिटल सर्वेक्षण स्‍कॉटलैंड की टेन इनीशियेटिव द्वारा तैयार किया गया है जिससे इस धरोहर स्‍मारक को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा और इसे संरक्षित किया जा सकेगा। रानी-की-वाव हमेशा से गुजरात का गौरव रहा है। वर्ष 2012 में वडौदरा सर्कल के पूर्व पुरातत्‍व अधीक्षक के. सी. नौरीयाल के नेतृत्‍व भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण के एक दल ने यूनेस्‍को की मंजूरी के लिए सीढ़ीदार कुंए की एक फाइल तैयार की थी। चीन की सिंगुआ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जांग जी के नेतृत्‍व में यूनेस्‍को के वर्ल्‍ड हैरिटेज सेंटर के सलाहकार दल ने पाटण का दौरा किया और स्‍मारक का विस्‍तृत अध्‍ययन किया। इस दल ने स्‍थानीय लोगों से बातचीत कर यह जानकारी हासिल की कि उन्‍होंने इस सीढ़ीदार कुंए का कैसे पता लगाया और उनके लिए इसका क्‍या महत्‍व है। आखिरकार 22 जून, 2014 को यूनेस्‍को वर्ल्‍ड हैरिटेज कमेटी ने दोहा में अपने 38वें सत्र में ‘रानी-की-वाव’ को विश्‍व धरोहर स्‍मारक घोषित कर दिया। यूनेस्‍को ने माना कि ‘’सीढ़ीदार कुंआ’’ भारतीय उप महाद्वीप में भूमिगत जल स्रोत के उपयोग, जल प्रबंधन प्रणाली और स्‍टोरेज का विशिष्‍ट रुप है और इसका निर्माण ईसा पूर्व तीसरी सहस्‍त्राब्दि में किया गया था। उन्‍होंने देखा कि गाद में में दबा हुआ कला और स्‍थापत्‍य कला का विशालकाय बहुमंजिला ढांचा किस प्रकार बाहर आ गया। रानी-की-वाव का सीढ़ीदार निर्माण कारीगरी का प्रभावशाली नमूना है। यूनेस्‍को विश्‍व धरोहर की सूची में रानी-की-वाव के शामिल होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने ट्वीट किया ‘’यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। जब आप अगली बार गुजरात जाएं तो रानी-की-वाव अवश्‍य जाइएगा जो हमारी कला और संस्‍कृति का अनोखा प्रतीक है।‘’ निश्चित रुप से जब आप रानी-की-वाव से बाहर निकलते हैं, तो आप कुंओं के बारे में पूरी नई जानकारी के साथ लौटते हैं। ये कुंए अंधेरे वाले, गहरे और रहस्‍यमय नहीं हैं; गुजरात में ये उत्‍कृष्‍ट स्‍मारक हैं। रानी-की-वाव के मामले में यह 11वीं शताब्‍दी के सोलंकी कलाकारों की कला का जीता-जागता प्रमाण है। पाटण कैसे पहुंचा जा सकता है मेहसाणा के रास्‍ते पाटण अहमदाबाद से करीब 125 किलोमीटर दूर है। अंतर-नगरीय बसों से करीब 3.5 घंटे लगते हैं जबकि निजी टैक्‍सी से ढाई घंटे से भी कम समय में पहुंचा जा सकता है। जीपें भी उपलब्‍ध हैं लेकिन वे कम आरामदायक हैं। नजदीकी रेल संपर्क मेहसाणा है, जहां से आपको सड़क मार्ग से जाना पड़ता है। अहमदाबाद से एक दिन में पाटण आया-जाया सकता है। इसके साथ ही 11वीं शताब्‍दी में बनाए गए प्रसिद्ध मोढेरा सूर्य मंदिर को भी देखा जा सकता है।

रविवार, 8 जून 2014

कैसे लगेगी सड़क हादसों पर लगाम ?

सरकारी आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि देश में जितने लोग आतंवादी गतिविधियों की वजह से नहीं मारे जाते है, उससे कहीं ज्यादा लोग देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाले सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। हाल ही में दिल्ली की सड़कों पर केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की सड़क हादसे में मौत हो गई। भारत में सड़क हादसे के पीछे की वजह चाहे जो भी हो। लेकिन सड़क हादसों के सबसे ज्यादा मामले देश के महानगरों में ही देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि महानगरों में ज्यादातर मध्यमवर्गीय लोगों की आबादी होती है और वह शिक्षित और समझदार होते हैं। लेकिन इसके बाद भी कोई सड़क और यातायात के नियमों की परवाह नहीं करता है। ट्रैफिक पुलिस, सड़क यातायात के नियम और कानून के होने के बाद भी किसी को इस बात की फिक्र नहीं रहती है कि सड़क पर थोड़ी सी जल्दबाजी खुद उनके अलावा कई और लोगों के लिए भी जानलेवा हो सकती है। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई बार अभियान चलाए गए हैं। लेकिन कुछ समय बाद लोग सब कुछ भूल जाते हैं। संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा ने 2011-2020 को सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई दशक के रूप में अपनाया है और सड़क दुर्घटनाओं से वैश्विक स्‍तर पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों की पहचान करने के साथ-साथ इस अवधि के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 50 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्‍य निर्धारित किया है। अंतर्राष्‍ट्रीय सड़क संघ के अध्‍यक्ष श्री के. के. कपिल का कहना है कि विश्‍व में सड़क दुर्घटनाओं में प्रत्‍येक वर्ष 1.2 मिलियन व्‍यक्ति मारे जाते हैं और 50 मिलियन प्रभावित होते हैं। इस प्रकार इन दुर्घटनाओं में 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है। विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन के अनुसार यदि इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो वर्ष 2030 तक विश्‍व में सड़क दुर्घटनाएं लोगों की मौत का पांचवां बड़ा कारण बन जायेगी । शहरीकरण और सड़क यातायात बढ़ने के कारण सड़कों पर सुरक्षा के मुद्दे और इनके समाधानों पर गंभीरता से विचार हो रहा है। दुनिया में भारत में सबसे अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं और इस कारण यह मुद्दा और भी गंभीर बन गया है। वर्ष 2011 में 4.97 लाख सड़क दुर्घटनाओं में 1.42 लाख से अधिक लोगों की जानें गई। यह संख्‍या भारत में प्रति मिनट एक सड़क दुर्घटना और प्रत्‍येक चार मिनट में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत का आंकड़ा दर्शाती है। वर्ष 2012 में इन आंकड़ों में कुछ कमी आई है जिसमें 4.90 लाख सड़क दुर्घटनाओं में 1.38 लाख लोगों की जानें गईं। फिर भी यह संख्‍या विचलित करने वाली है। आकस्मिक कारक के रूप में सड़क दुर्घटनाओं के विश्‍लेषण से पता चलता है कि कुल सड़क दुर्घटनाओं में 78.7 प्रतिशत (3,85,934 दुर्घटनाएं) चालकों की गलती से होती हैं। इस गलती के पीछे शराब/मादक पदार्थों का इस्‍तेमाल , वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना, वाहनों में ओवरलोडिंग/अधिक भीड़ होना, वैध गति से अधिक तेज़ गाड़ी चलाना और थकान आदि होना है। चालकों की गलती को लगभग 80 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाओं का जिम्‍मेदार पाया गया है इसलिए उन्‍हें जागरूक बनाना और यह महसूस कराना आवश्‍यक है कि जब वे कानून/उपायों का उल्‍लंघन करते हैं तो वे सड़कों पर हत्‍यारे बन जाते हैं। सड़क सुरक्षा को राजनीतिक स्‍तर पर प्राथमिकता दी जा रही है। तदर्थ सड़क सुरक्षा गतिविधियों को सतत कार्यक्रमों में बदलने पर ध्‍यान दिया जा रहा है। राज्‍य क्षमता के अनुसार दीर्घकालीन और अंतरिम लक्ष्‍यों, नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते समय वर्तमान सड़क सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के क्रमबद्ध मूल्‍यांकन की सिफारिश की गई है। इसके तहत उच्‍च स्‍तर पर सरकारी एजेंसियों जैसे परिवहन, पुलिस, स्‍वास्‍थ्‍य, न्‍याय और शिक्षा के वरिष्‍ठ प्रबंधन को जो संभवत: अभी तक सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं हुआ है, को बहुस्‍तरीय रणनीति के अंतर्गत शामिल करना है। इसके अलावा सभी भागीदारों को सड़क सुरक्षा में अपना योगदान देना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में सड़क दुर्घटनाओं को न्‍यूनतम करने के लिए विभिन्‍न उपाय किये हैं। सरकार ने एक राष्‍ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति भी मंजूर की है जिसके तहत विभिन्‍न उपायों में जागरूकता बढ़ाना, सड़क सुरक्षा सूचना पर आंकड़ें एकत्रित करना, सड़क सुरक्षा की बुनियादी संरचना के अंतर्गत कुशल परिवहन अनुप्रयोग को प्रोत्‍साहित करना तथा सुरक्षा कानूनों को लागू करना शामिल हैं। सड़क सुरक्षा के मामलों में नीतिगत निर्णय लेने के लिए सरकार ने शीर्ष संस्‍था के रूप में राष्‍ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया है। मंत्रालय ने सभी राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों से राज्‍य तथा जिला स्‍तर पर सड़क सुरक्षा परिषद और समितियों की स्‍थापना करने का अनुरोध भी किया है। मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा पर चार स्‍तरों-शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहनों) और आपात देखभाल के स्‍तर पर सुदीर्घ नीति अपनाई है। परियोजना चरण पर ही सड़क सुरक्षा को सड़क डिज़ाइन का अभिन्‍न हिस्‍सा बनाया गया है। विभिन्‍न चुनिंदा राष्‍ट्रीय राजमार्गों/एक्‍सप्रेस मार्गों पर सुरक्षा लेखा/आंकड़ें भी एकत्रित किये जा रहे हैं। वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए संस्‍थान स्‍थापित किए गए हैं। वाहन चलाते समय सुरक्षा उपायों जैसे हेलमेट, सीट बैल्‍ट, पॉवर स्‍टेयरिंग, रियर व्‍यू मिरर और सड़क सुरक्षा जागरूकता से संबंधित अभियान पर जोर दिया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नवीन उपायों के तहत सड़क सुरक्षा सप्‍ताह, दूरदर्शन और रेडियो नेटवर्क से प्रचार, सड़क सुरक्षा पर सामग्री का वितरण/प्रकाशन, समाचार पत्रों में विज्ञापन तथा सड़क सुरक्षा पर सेमिनार, सम्‍मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। इसके अलावा पाठ्यपुस्‍तकों में सड़क सुरक्षा पर एक अध्‍याय शामिल किया गया है। केंद्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड-सीबीएसई ने कक्षा छह से कक्षा बारह के पाठ्यक्रम में ऐसे लेख शामिल किए हैं। राज्‍य सरकारों को राज्‍य शिक्षा बोर्ड के स्‍कूलों के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा से संबंधित लेख शामिल करने की सलाह भी दी गई है। एक प्रायोगिक कार्यक्रम के तहत खंड में राष्‍ट्रीय राजमार्ग– 8 पर गुड़गांव-जयपुर सड़क दुर्घटना में घायलों को 48 घंटे तक 30 हजार रूपये तक का नि:शुल्‍क इलाज करवाने की योजना लागू की गई है। 13 राज्‍यों में दुर्घटना के सर्वाधिक संभावित 25 स्‍थलों- जहां 90 प्रतिशत दुर्घटनाएं होती रही है- की पहचान की गई है। इन स्‍थानों पर दुर्घटना से बचने के उपायों को लागू किया गया है। आपात देखभाल पर कार्य समिति की अनुशंसाओं के आधार पर राष्‍ट्रीय एंबुलेंस कोर्ड तैयार किया गया है। इस कोर्ड के तहत देश में एंबुलेंस के चालन के लिए न्‍यूनतम मानक संबंधी दिशा - निर्देश तय किए गए हैं। मालवाहक वाहनों में उनकी परिधि से बाहर तक सामान लादने को गैर कानूनी घोषित किया गया है। सड़क सुरक्षा की नीति को सुदीर्घ आधार पर लागू करने के लिए कई सरकारी विभागों को जिम्‍मेदारी सौंपी गई है। इन विभागों की जवाबदेही और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्‍यवस्‍था की गई है। सड़क सुरक्षा पर सरकारी एजेंसियों में बेहतर तालमेल स्‍थापित करने, संबंधित राज्‍य में सड़क सुरक्षा को ध्‍यान में रखते हुए तथा सड़क दुर्घटनाओं में हताहतों की संख्‍या को न्‍यूनतम करने के लिए तकनीकी उपायों को लागू करने के लिए सभी राज्‍य सरकारों से मुख्‍य सचिव की अध्‍यक्षता में उच्‍चस्‍तरीय समिति गठित करने को कहा गया है। राज्‍यों से अपनी सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने की कार्यनीति तैयार करने को भी कहा गया है। राज्‍यों से सड़क सुरक्षा की वार्षिक कार्यनीति के तहत पाँच वर्ष के महत्‍वांकाक्षी और हासिल करने योग्‍य लक्ष्‍य तय करने को भी कहा गया है। इसके अंतर्गत मापन योग्‍य परिणाम, विकास के लिए पर्याप्‍त राशि का निर्धारण, प्रबंधन, निगरानी और मूल्‍यांकन योग्‍य कार्यनीति तैयार करनी होगी। सभी राज्‍य/केंद्रशासित प्रदेशों से उनके क्षेत्र में एक एजेंसी की पहचान करने और सड़क सुरक्षा कोष का निर्धारण करने तथा इस राशि का 50 प्रतिशत परिवहन नियमों की अवहेलना के दंड स्‍वरूप एकत्र करने को कहा गया है। सड़क दुर्घटनाओं में हताहतों की संख्‍या को न्‍यूनतम करने की संयुक्‍त राष्‍ट्र की योजना– दशक 2011 से लागू हो गई । तीन वर्ष बीत जाने पर भी इस सि‍लसिले में अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। भारत में सड़क सुरक्षा के लिए बजट को बढ़ाया जाना है। सभी राज्‍यों में सड़क सुरक्षा योजना/तंत्र को उपयुक्‍त तरीके से स्‍थापित किया जाना है। इसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का सख्‍ती से पाल कराना और अवहेलना करने वालों को दंडित किया जाना भी सुनिश्चित करना है। सड़क सुरक्षा के लिए सांसदों और व्‍यवसायी का योगदान प्राप्‍त करने के लिए एमपीएलएडी और सीएसआर कोष में से कुछ राशि सड़क सुरक्षा कोष में दी जा सकती है। सभी भागीदारों के सामूहिक प्रयासों से सड़कों को सुरक्षित बनाने और दुर्घटना से पीडि़तों की संख्‍या को न्‍यूनतम कर संयुक्‍त राष्‍ट्र के लक्ष्‍यों को प्राप्‍त किया जा सकता है।

रविवार, 25 मई 2014

बृहदेश्वर मंदिर- दक्षिण भारत की वास्तुकला की एक भव्य मिसाल

तमिलनाडु के तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट नि‍र्मि‍त है। विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। बृहदेश्वर मंदिर अपनी भव्यता, वास्‍तुशिल्‍प और केन्द्रीय गुम्बद से लोगों को आकर्षित करता है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। राजाराज चोल - I इस मंदिर के प्रवर्तक थे। यह मंदिर उनके शासनकाल की गरिमा का श्रेष्‍ठ उदाहरण है। चोल वंश के शासन के समय की वास्तुकला की यह एक श्रेष्ठतम उपलब्धि है। राजाराज चोल- I के शासनकाल में यानि 1010 एडी में यह मंदिर पूरी तरह तैयार हुआ और वर्ष 2010 में इसके निर्माण के एक हजार वर्ष पूरे हो गए हैं। अपनी विशिष्ट वास्तुकला के लिए यह मंदिर जाना जाता है। 1,30,000 टन ग्रेनाइट से इसका निर्माण किया गया। ग्रेनाइट इस इलाके के आसपास नहीं पाया जाता और यह बात स्पष्ट नहीं है कि इतनी भारी मात्रा में ग्रेनाइट कहां से लाया गया। ग्रेनाइट की खदान मंदिर के सौ किलोमीटर की दूरी के क्षेत्र में नहीं है; यह भी हैरानी की बात है कि ग्रेनाइट पर नक्‍काशी करना बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी चोल राजाओं ने ग्रेनाइट पत्‍थर पर बारीक नक्‍काशी का कार्य खूबसूरती के साथ करवाया। तंजावुर का “पेरिया कोविल” (बड़ा मंदिर) विशाल दीवारों से घिरा हुआ है। संभवतः इनकी नींव 16वीं शताब्दी में रखी गई। मंदिर की ऊंचाई 216 फुट (66 मी.) है और संभवत: यह विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। मंदिर का कुंभम् (कलश) जोकि सबसे ऊपर स्थापित है केवल एक पत्थर को तराश कर बनाया गया है और इसका वज़न 80 टन का है। केवल एक पत्थर से तराशी गई नंदी सांड की मूर्ति प्रवेश द्वार के पास स्थित है जो कि 16 फुट लंबी और 13 फुट ऊंची है। रिजर्व बैंक ने 01 अप्रैल 1954 को एक हजार रुपये का नोट जारी किया था। जिस पर बृहदेश्वर मंदिर की भव्य तस्वीर है। संग्राहकों में यह नोट लोकप्रिय हुआ। इस मंदिर के एक हजार साल पूरे होने के उपलक्ष्‍य में आयोजित मिलेनियम उत्सव के दौरान एक हजार रुपये का स्‍मारक सिक्का भारत सरकार ने जारी किया। 35 ग्राम वज़न का यह सिक्का 80 प्रतिशत चाँदी और 20 प्रतिशत तांबे से बना है। सिक्के की एक ओर सिंह स्‍तंभ के चित्र के साथ हिंदी में ‘सत्यमेव जयते’ खुदा हुआ है। देश का नाम तथा धनराशि हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखी गई है। सिक्के की दूसरी ओर राजाराज चोल- I की तस्वीर खुदी हुई है जिसमें वे हाथ जोड़कर मंदिर में खड़े हुए हैं। मंदिर की स्‍थापना के 1000 वर्ष हिंदी और अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है। बृहदेश्वर मंदिर पेरूवुदईयार कोविल, तंजई पेरिया कोविल, राजाराजेश्वरम् तथा राजाराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव को समर्पित यह एक हिंदू मंदिर है। हर महीने जब भी सताभिषम का सितारा बुलंदी पर हो, तो मंदिर में उत्सव मनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि राजाराज के जन्म के समय यही सितारा अपनी बुलंदी पर था। एक दूसरा उत्सव कार्तिक के महीने में मनाया जाता है जिसका नाम है कृत्तिका। एक नौ दिवसीय उत्सव वैशाख (मई) महीने में मनाया जाता है और इस दौरान राजा राजेश्वर के जीवन पर आधारित नाटक का मंचन किया जाता है। मंदिर के गर्भ गृह में चारों ओर दीवारों पर भित्ती चित्र बने हुए हैं जिनमें भगवान शिव की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया है। इन चित्रों में एक भित्तिचित्र जिसमें भगवान शिव असुरों के किलों का विनाश करके नृत्‍य कर रहे हैं और एक श्रद्धालु को स्वर्ग पहुंचाने के लिए एक सफेद हाथी भेज रहे है, विशेष रूप से उल्‍लेखनीय है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने विश्‍व में पहली बार 16 नायक चित्रों को डी-स्टक्को विधि का प्रयोग करके इन एक हजार वर्ष पुरानी चोल भित्तिचित्रों को पुन: पहले जैसा बना दिया है। इस मंदिर की एक और विशेषता है कि गोपुरम (पिरामिड की आकृति जो दक्षिण भारत के मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थित होता है) की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं- इसके निर्माण में 1,30,000 टन ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, इसके दुर्ग की ऊंचाई विश्‍व में सर्वाधिक है और दक्षिण भारत की वास्तुकला की अनोखी मिसाल इस मंदिर को यूनेस्‍को ने विश्‍व धरोहर स्‍थल घेषित किया है।

 Seeing our scholar defending his PhD thesis during ODC was a great moment. This was the result of his hard work. Dr. Sanjay Singh, a senior...