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मंगलवार, 22 मार्च 2016
भ्रामक विज्ञापनों और नकली उत्पादों से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार ने कमर कसी
भ्रामक विज्ञापनों और नकली उत्पादों से उपभोक्ताओं की संरक्षा और उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए, उपभोक्ता मामले विभाग ने इस संबंध में छ: सूत्री एजेंडा को कार्यान्वित करने के लिए उद्योग एसोसिएशन के साथ साझेदारी की है। इस संदर्भ में, एक समझौते ज्ञापन पत्र पर केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएगें।
इस सहमति पत्र में निष्पक्ष व्यापार कार्यप्रणालियों के स्व–नियामक कोड को तैयार करने और कार्यान्वित करने पर समन्वित कार्यक्रम, उद्योग जगत के भीतर ही उपभोक्ता मामले विभाग की स्थापना, नकली, मानको से कम के उत्पादों को रोकने और गलत व्यापार कार्यप्रणालियों के खिलाफ समर्थन की पहल और उद्योग सदस्यों के द्वारा स्वैच्छिक मानकों को स्वीकार करना शामिल है। उपभोक्ता जागरूकता और गतिविधियों के संरक्षण के लिए सीएसआर कोष का निर्धारण, शिकायतों के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हैल्पलाइन और राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन में समन्वयय, ‘’जागो ग्राहक जागो’’ के अतंर्गत संयुक्त उपभोक्ता जागरूकता, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुभारंभ भी इस एजेंडे का अंग होंगे। एक संयुक्त कार्यकारी समूह इस एजेंडे के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रोत्साहन देने और उनकी सुरक्षा करने के लिए सभी हितधारकों के बीच सक्रिय साझेदारी की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता मामले विभाग और औद्योगिक एसोसिएशन-एसोचैम, सीआईआई, डीआईसीसीआई, फिक्की और पीएचडी वाणिज्य और उद्योग चैम्बर ने उपभोक्ता शिकायत निवारण, उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि और भ्रामक, नकली उत्पादों के विज्ञापनों के खिलाफ सुरक्षा और कार्रवाई नामक तीन प्राथमिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए छ: सूत्री साझेदारी पर सहमति जताई है। इस कार्यक्रम के दौरान, उद्योग इकाईयों द्वारा उपभोक्ताओं के पक्ष में नैतिक व्यापार व्यवहार के स्व-विनियामक कोड और वीडियो स्पॉट भी जारी करेंगी। सरकार और उद्योग जगत की इस संयुक्त पहलों से उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करने में निश्चित रूप से दीर्घकालिक रूप से मदद मिलेगी और सभी हितधारकों के लिए भी यह बेहतर स्थिति होगी।
भारत सरकार का उपभोक्ता मामले विभाग कल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2016 मना रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता आंदोलन के साथ एकजुटता को दशाने वाला एक वार्षिक अवसर है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस उपभोक्ताओं के मूल अधिकारों को प्रोत्साहन और उनकी संरक्षा के लिए एक अवसर है।
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